कांगड़ा:- कांगड़ा जिले में ट्रैकिंग को लेकर जारी आदेशों की अवहेलना करने पर चार ट्रैकिंग गाइड्स के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 223 , 3; 5के तहत मामला दर्ज करवाया गया है उक्त चार ट्रैकिंग गाइड्स एक दल को ट्रैकिंग के लिए त्रियुंड साइट की तरफ ले जा रहे थे उल्लेखनीय है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 3 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर पूर्णतयः रोक के आदेश उपायुक्त हेमराज बैरवा ने किए थे जिसमें ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी की हैं।

वहीं इस मामले की पुष्टि करते हुए जिला कांगड़ा के एएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति के प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है इन आदेशों में यह भी कहा गया है कि आईएमडी शिमला द्वारा चेतावनी अथवा अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों (करेरी, त्रिउंड, आदि हिमानी चामुंडा) के लिए प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमति रद्द मानी जाएंगी