Thursday, November 7, 2024
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मेडिकल डिवाइस पार्क की पॉलिसी बदली,अब ऐसे मिलेगी जमीन

बद्दी,स्वस्तिक गौतम:-मेडिकल डिवाइस पार्क की पॉलिसी बदली, अब ऐसे मिलेगी जमीन*मार्केट रेट पर मिलेगी जमीन, 10 फीसदी की छूट का ऑफर कब्जा लेने से पहले 25% धनराशि भी चुकानी होगी जयराम सरकार की पॉलिसी में सस्ती थी जमीन-बिजली

सोलन के नालागढ़ में स्थापित होने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए पॉलिसी में बदलाव हो गया है। राज्य सरकार ने पहले ही इस पार्क के लिए भारत सरकार से आए 30 करोड़ वापस करने का निर्णय लिया था। अब इस पार्क को बनाने के लिए पूर्व जयराम सरकार द्वारा 2019 में बनाई गई पॉलिसी को बदला गया है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन में हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 में बड़े परिवर्तन किए गए हैं। पूर्व सरकार ने कंपीटीटिव बिडिंग के जरिए इस पार्क को लिया था। इसलिए यहां एक रुपया प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष जमीन का रेट रखा गया था, जबकि तीन रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जा रही थी। अब इस पॉलिसी में बदलाव किया गया है। मेडिकल डिवाइस पार्क में आधे से ज्यादा एरिया ग्रीन इंडस्ट्री के लिए होगा, जबकि शेष क्षेत्र मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगा, लेकिन यहां जमीन मार्केट रेट पर मिलेगी और इसमें दो साल के भीतर प्रोडक्शन शुरू करने वाले उद्योगों के लिए 10 फ़ीसदी छूट का प्रावधान किया जा रहा है।


इस पार्क में इंडस्ट्रियल प्लॉट में लैंड प्रीमियम का 25 फ़ीसदी भूमि का कब्जा लेने से पहले जमा करवाना होगा और शेष 75 फ़ीसदी अगले तीन साल में तीन किस्तों में देना जरूरी होगा। यहां की जाने वाली प्लॉट एलॉटमेंट को छोटे उद्योगों की सूरत में अधिकतम पांच साल और बड़े उद्योगों की सूरत में अधिकतम छह साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकेगा। नई पॉलिसी में इस पार्क में लीज होल्ड राइट्स को भी नोटिफाई किया गया है।

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