हिमाचल :- अपील में गए हैं क्रशर मालिक, कमियां दूर करने का किया दावा – प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के स्टोन क्रशरों को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक बार फिर से प्रदूषण बोर्ड से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार जिन लोगों के स्टोन क्रशरों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंद कर दिया था, उन्होंने अदालत में अपील दायर की है और वहां पर कहा है कि उन्होंने कमियों को दूर कर दिया है। ऐसे में हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कहा है कि वह दोबारा से वहां का दौरा करें और स्टेटस रिपोर्ट दें। उम्मीद की जा रही है कि स्टोन क्रशरों को वापस चालू कर दिया जाएगा, मगर इससे पहले प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट को हाई कोर्ट देखेगा। अगर कमियों को दूर हुआ पाया जाता है, तो अदालत इस पर अपना निर्णय देगी, अन्यथा इन स्टोन क्रशरों को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा।
अदालत से स्टोन क्रशर संचालकों ने राहत मांगी है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को देगा। इसके लिए दोबारा से टीम जाएगी और वहां का दौरा करेगी। जो-जो कमियां उन्होंने पाई थी उनको दूर किया गया है या फिर नहीं इसे लेकर बोर्ड अपनी रिपोर्ट में जिक्र करेगा। इससे पहले हाई कोर्ट ने ही निर्देश दिए थे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम मौके पर जाए और वहां पर खामियों को देखे। मौके पर ही स्टोन क्रशरों को कमियों के चलते सील करने को कहा गया था। इसपर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसा ही किया। करीब चार-पांच क्रशरों के खिलाफ वहां पर कार्रवाई की गई थी। खुद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी अपनी टीम के साथ वहां पर गए थे जिन्होंने क्रशरों को सील करवाया। कुछेक पर जुर्माना भी लगाया गया