शिमला :- सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए शीतकालीन सत्र में पारित किया है भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024- हिमाचल सरकार द्वारा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 को दिसंबर 2003 से लागू किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि 12 दिसंबर 2003 को ही राज्य के मुख्य सचिव ने तत्कालीन सरकार की कैबिनेट का फैसला सभी प्रशासनिक सचिवों को कन्वे किया था। इसी पत्र में कहा गया था कि क्योंकि मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, इसलिए इस मामले को दोबारा कैबिनेट में न भेजते हुए भर्ती नियमों को बदला जाए।
मुख्य सचिव ने इस पत्र में कहा था कि सभी विभाग अपने भर्ती नियमों में कॉलम नंबर 10 जोड़े और उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या कांट्रैक्ट बेसिस शब्द का इस्तेमाल करें। सरकार का तर्क है कि इसी शब्द के कारण आर्टिकल 309 की व्यवस्था के आधार पर सरकार कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाई। अब इस गलती में सुधार किया जा रहा है, इसीलिए इस कानून को पिछली डेट से लागू करना जरूरी है। नए कानून के बिल में कुल 12 धाराएं हैं। इसमें राज्य सरकार यह प्रावधान करेगी कि वर्ष 2003 से अब तक नियुक्त किए गए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर रेगुलर नियुक्ति वाले प्रावधान लागू नहीं होंगे, न ही ये इन्हें क्लेम कर पाएंगे। हालांकि अभी इस बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलनी है। उसके बाद ही राज्य सरकार इसे नोटिफाई कर पाएगी। इसी नोटिफिकेशन के आधार पर कर्मचारी कोर्ट में इसे चुनौती दे सकते हैं। एचडीएम- बिगड़ जाएगी व्यवस्था,यह नया कानून कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन सिर्फ रेगुलर कर्मचारी आते हैं और नॉन रेगुलर कर्मचारी पर ये सेवा शर्तें लागू नहीं होती। इस बिल के उद्देश्यों और कारणों