बद्दी:- प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्याक 12) की धारा 3 की उप धारा (2) के तहत सोलन ज़िला में नगर निगम बद्दी को अधिसूचित किया गया है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव ने दी।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि नगर निगम बद्दी की भूमि और भवनों को अधिसूचना के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति कर के भुगतान से छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्रों के निवासियों को पूर्व की भांति अधिकार अभिलेख के वाजीब-उल-अर्ज में उपबंधित प्रथागत अधिकार मिलते रहेंगे।