कुरुक्षेत्र,अश्विनी वालिया:-हरियाणा राज्य नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख श्री ओ.पी. सिंह, आई.पी.एस. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती नितिका गहलौत के नेतृत्व में समूचे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान “नशामुक्त हरियाणा – नशामुक्त भारत” के तहत कार्रवाई करते हुए युनिट कुरुक्षेत्र ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए थाना जुलाना (जींद) इलाके से वाणिज्य मात्रा का मुकदमा दर्ज कर तीन नशा तस्करों जगदीप पुत्र करतार सिंह वासी सिख टांढा, थाना बीरा, जिला लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश), राज किरण उर्फ राजू पुत्र जयपाल वर्मा वासी शिमला पूरी, जिला लुधियाना (पंजाब) व लखन सिंह पुत्र गोवर्धन वासी गांव बड़िया थाना सुसनेर, जिला आगर (मध्य प्रदेश) को 69 किलो 185 ग्राम चुरा पोस्त सहित काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। हरियाणा एनसीबी उप पुलिस अधीक्षक श्री राज कुमार व कुरुक्षेत्र प्रभारी उप निरीक्षक गुरनाम सिंह ने बतलाया की स.उ.नि. संजय कुमार की अगुवाई में एक पुलिस टीम बराये रोकथाम नशीला पदार्थ नज़दीक सोनिया इंटरनैशनल स्कूल, जुलाना पास मौजूद थी।
तभी एक खास मुख़बिर द्वारा सूचना मिली कि उपरोक्त तीनों आरोपी ट्रक में समान की आड़ में डोडा-पोस्त छिपाकर मध्यप्रदेश से पंजाब तस्करी करते हैं, जिनका ट्रक अभी रोहतक जींद रोड़ पर बने एक ढाबे की पार्किंग में खड़ा है। यदि तुरंत घेराबंदी की जाए तो आरोपी माल समेत काबू आ सकते हैं। हरियाणा एनसीबी टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए वह मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री बलराम जाखड़, नायब तहसीलदार, जींद की मौजूदगी में तलाशी ली गई तो 69 किलो 185 ग्राम डोडा-पोस्त बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ थाना जुलाना में एन.डी.पी.एस. अधिनियम कि विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया। युनिट प्रभारी उप निरीक्षक गुरनाम सिंह ने बतलाया कि आरोपीयों को माननीय अदालत में पेश करके पूछताछ की जाएगी व अन्य सप्लायर्स व सप्लाई के बारे पता करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी व नशा तस्करी व अवैध धंधे में संलिप्त किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ आमजन से अपील की है कि अगर आपको कहीं पर भी नशा बिकता हुआ दिखाई दे तो हरियाणा एनसीबी के टॉल फ्री न. 90508-91508 पर बेफिक्र होकर सूचना दें, ताकि नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। आपकी दी हुई सूचना पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी एवं सूचना देने वाले का नाम किसी भी सूरत में उजागर नहीं किया जाएगा।