हिमाचल ,ख़बर :- में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल तय होगी। हिमाचल मानसून सत्र के दौरान विधान सभा में इसको लेकर संशोधन विधेयक पेश किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ धनी राम शांडिल द्वारा पेश किए गए विधेयक को ध्वनिमत से बगैर चर्चा के पारित किया गया। विधेयक को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक कानून बनेगा और इसे लागू किया जाएगा। अभी तक प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। सरकार ने इसमें तीन साल की बढ़ौतरी की है।
वीओ,,, बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024) पर मुख्यमंत्री सुखविंदर ने कहा कि इस बिल के पारित होने से लड़कियों को आगे बढऩे के अवसर मिलेंगे। अभी भी कुछ लोग छोटी उम्र में शादी करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला हितैषी सरकार है और महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके दे रही है। इसी कड़ी में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन सहित कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
,नेता विपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि 2021 में केन्द्र सरकार लडकियों की शादी की उम्र को लेकर विधेयक लाई थी तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया है। लेकिन हिमाचल में विपक्षी दल भाजपा ने इस विधेयक का समर्थन किया है।