Friday, November 22, 2024
Google search engine
Homesocial disabilityबाल विवाह सामाजिक बुराई, इसके रोकथाम का करें प्रचार-प्रसार- जोगिन्द्र पटियाल

बाल विवाह सामाजिक बुराई, इसके रोकथाम का करें प्रचार-प्रसार- जोगिन्द्र पटियाल

मंडी, 29 अप्रैल

बाल विवाह रोकथाम हेतु गठित समिति की बैठक एसडीएम धर्मपुर जोगिन्द्र पटियाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समिति के सदस्य सचिव बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर, कुन्दन हाजरी, खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, धर्मपुर व सज्याओपिपलु, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि, विवाह कार्य करवाने वाले स्थानीय धार्मिक व्यक्तियों (पण्डित), विवाह समारोह हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले स्थानीय टैण्ट हाऊस औऱ बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। बैठक में बाल विवाह निषेध अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
श्री पटियाल ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लडकी तथा 21 वर्ष की आयु से कम लडके का विवाह गैर-कानूनी है तथा उन्होंने इसकी रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार तथा वांछित कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। इसकी रोकथाम हेतु प्रत्येक नागरिक का सहयोग आवश्यक है। बाल विवाह की ज्यादातर शिकार लड़कियां होती है जिसका कारण दहेज प्रथा, गरीबी, परम्परा, असुरक्षा एवं अशिक्षा हो सकता है। इसके व्यापक शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभाव है।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह के मामले की जानकारी जिलाधिकारी, उपमण्डलाधिकारी, बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीडीपीओ), नजदीकी पुलिस थाना या फिर पुलिस हेल्पलाइन नम्बर 100, चाइल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 व 1090 पर सूचित कर सकते हैं ताकि तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!