जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी
तीन आरोपी किए थे गिरफ्तार, चौथा आरोपी हुआ था रुहपोश,चौथा आरोपी भी किया गिरफ्तार
नूरपुर भूषण शर्मा:-
जिला पुलिस नरपर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गये अभियान के अंतर्गत पुलिस थाना ज्वाली के अधीन इलाका खैरियां (डोल) में नशा तस्करो के खिलाफ बड़ी कार्यवाही अमल में लाते हुये दिनांक 23.05.24 रात के समय नांकाबदी के दौरान रमेश कुमार पुत्र वीर सिंह निवासी लोअर रोपा, तहसील पधर, जिला मण्डी की गाड़ी नम्बर HP65B-0132 (Alto Car) से 12 किलो 156 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी। जिस पर उक्त आरोपी रमेश कुमार को गिरफतार करके उसके खिलाफ पुलिस थाना ज्वाली मे अभियोग
अधीन धारा 20, 25 & 29 ND&PS Act पंजीकृत किया गया था।
एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया की उक्त अभियोग की तफतीश के दौरान आरोपी रमेश से पूछताछ करने पर पाया गया कि उक्त चरस इसे इसके के नजदीकी गांव द्रोण डाकघर रोपा के रहने वाले बलवीर पुत्र फतेह सिंह द्वारा दी गई थी! जिसने इसे इस चरस को अनुपम पुत्र विजय कुमार निवासी गांव चलवाड़ा, तहसील ज्घाली व विशाल कुमार पुत्र कमल किशोर निवासी समलाना, तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा को डिलिवर/स्पलाई करने हेतू कहा था!जिसके बदले में इसे बलवीर सिंह द्वारा मोटी रकम देने का इकरार हुआ था।
जिला पुलिस नूरपुर द्वारा इस अभियोग में पेशेवर ढंग से कार्यवाही करते हुये दिनांक 24.05.24 को दूसरे आरोपी अनुपम को मुकाम भरमाड़ से गिरफतार करने मे सफलता हासिल की थी। तीसरे आरोपी विशाल कुमार जोकि अभियोग पंजीकृत होने के बाद रुहपोश हो गया था को भी पुलिस जिला नूरपुर द्वारा 14 जून को इलाका कठुआ (जे एंड के) से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई थी।
इस अभियोग के चौथे आरोपी बलवीर सिंह की तलाश उसके जिला मण्डी में स्थित रिहायशी पते व अन्य सम्भावित ठिकानों पर लगातार रेड करके की जा रही थी!परंतु यह लगातार रुहपोश चला आ रहा था। दिनांक 20जून को आरोपी बलवीर सिंह की तलाश हेतू एक विशेष टीम का गठन करके बाहरी राज्यों चण्डीगढ़, हरियाणा आदि को रवाना किया गया तथा तलाश के दौरान इसका उत्तराखण्ड्र राज्य में स्थित बद्रीनाथ धाम में छुपा होने का सुराग पता चलने पर इस टीम को बद्रीनाथ, उतराखण्ड को रवाना किया गया! जहां पर आरोपी बलवीर सिंह से पूछताछ हेतू पुलिस थाना ज्वाली लाया गया!जहां पर इससे पूछताछ करने पर इसे 23जून को उक्त अभियोग में गिरफतार करके आगामी कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जा रही है। उक्त आरोपी बलवीर सिंह का क्रिमिनल रिकार्ड पता करने पर पाया गया है कि वर्ष 2016 के दौरान भी जिला मण्डी के पुलिस थाना बल्ह द्वारा इसके कब्ज़ा से 01 कि. 18 ग्राम चरस ब्रामद हुई थी!जिस संदर्भ में पुलिस थाना बल्ह में इसके खिलाफ अभियोग संख्या 45/16 अधीन धारा 20 ND&PS act दर्ज थाना हुआ था। माननीय विशेष न्यायालय मण्डी द्वारा इस अभियोग की सुनवाई के दौरान वर्ष 2019 में इसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। इस अभियोग में लगभग साढ़े छः वर्ष की सजा काटने के बाद आरोपी बलवीर सिंह माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत द्वारा माह अगस्त 2023 में जमानत पर रिहा हुआ है। इसने माननीय विशेष न्यायालय
मण्डी द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में अपील की है, जो कि अभी तक विचाराधीन है। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा!